पेंशन नहीं आ रही है तो यह बात लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके पीछे कई आधिकारिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं। सरकार ने 2025 में पेंशन भुगतान को सुचारू बनाने के लिए कई नए निर्देश जारी किए हैं। अगर आपको भी पेंशन नहीं मिल रही है, तो इन तीन बड़ी वजहों और उसके समाधान के बारे में जानना जरूरी है।
पेंशन नहीं मिलने के मुख्य कारण
पेंशन भुगतान में देरी के पीछे तीन बड़े कारण हैं: आधार और मोबाइल नंबर लिंक न होना, ई-केवाईसी (eKYC) न करवाना, और सतर्कता मंजूरी के लिए लंबा इंतजार। इनमें से किसी एक के चलते भी पेंशन रुक सकती है। वित्त मंत्रालय ने भी इन्हें पेंशन मामलों में देरी के प्रमुख कारण बताया है।
पेंशन योजना का ओवरव्यू
योजना का पहलू | विवरण (2025 अपडेट) |
योजना का नाम | केंद्रीय पेंशन योजना |
लाभार्थी श्रेणी | बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, सरकारी कर्मचारी |
न्यूनतम पेंशन | ₹3,500 प्रतिमाह |
अधिकतम पेंशन | ₹22,500 प्रतिमाह (45,000 का 50%) |
पात्रता आयु | 60 वर्ष (सामाजिक पेंशन के लिए) |
आवश्यक दस्तावेज | आधार, बैंक खाता, पेंशन आईडी |
भुगतान माध्यम | बैंक खाता (डीबीटी के जरिए) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन (सीएससी के माध्यम से) |
आधार और मोबाइल नंबर लिंक न होना
अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो पेंशन भुगतान रुक सकता है। इसके साथ ही, आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी जरूरी है। बिना मोबाइल नंबर के आपको ट्रांजैक्शन अलर्ट नहीं मिलेंगे और वेरिफिकेशन प्रक्रिया अटक सकती है।
- आधार को बैंक खाते से लिंक करने के लिए बैंक शाखा या आधार सेंटर जाएं।
- अपना मोबाइल नंबर आधार में अपडेट करें।
- आधार बैंक सीडिंग स्टेटस ऑनलाइन चेक करें।
ई-केवाईसी (eKYC) न करवाना
2025 में सभी पेंशन योजनाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो पेंशन रोक दी जाएगी। बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है।
- ई-केवाईसी UMANG ऐप या सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए प्रक्रिया पूरी होती है।
- ई-केवाईसी के बाद पेंशन भुगतान फिर से शुरू हो जाता है।
सतर्कता मंजूरी में देरी
कई बार पेंशन भुगतान में देरी सतर्कता मंजूरी के लिए इंतजार के कारण होती है। लेकिन अब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सतर्कता मंजूरी के बिना भी पेंशन जारी की जाए। अब यह मंजूरी सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले ले ली जाएगी।
- अगर आपकी पेंशन रुकी है, तो अपने विभाग से सतर्कता मंजूरी की स्थिति पूछें।
- अगर देरी हो रही है, तो शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
- उच्च स्तरीय निगरानी समिति (HLSC) के माध्यम से भी मामले की समीक्षा की जा सकती है।
तुरंत क्या करें?
अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो तुरंत ये काम करें:
- अपना आधार और बैंक खाता लिंक करवाएं।
- ई-केवाईसी पूरी करवाएं।
- पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करें।
- अगर देरी है, तो पेंशन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
- अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?
आधार या पेंशन आईडी के जरिए राष्ट्रीय पेंशन पोर्टल या UMANG ऐप पर चेक कर सकते हैं। - पेंशन रुकने पर कहां शिकायत करें?
पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के शिकायत पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करें। - क्या बिना आधार के पेंशन मिल सकती है?
नहीं, डीबीटी के तहत आधार अनिवार्य है।
अंतिम सलाह
पेंशन भुगतान में देरी से बचने के लिए अपने दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें। आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ई-केवाईसी की स्थिति नियमित रूप से चेक करें। अगर कोई समस्या हो, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।